Right To Information

 

 

पन्ना टाईगर रिज़र्व, पन्ना

सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना पुस्तिका

 

प्रस्तावना :

सरकारी उपक्रमों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाने के उद्देश्य से तथा नागरिकों को विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराने बाबद् भारत सरकार द्वारा 21 जून 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को अधिसूचित किया गया है, जिसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर प्राप्त दिशा-निर्देशों तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत पन्ना टाइगर रिज़र्व, पन्ना द्वारा सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए यह इन्फर्मेशन बुक तैयार की गई है जिसमें वांछित बिन्दुओं पर जानकारी संकलित है

अध्याय - 1: संगठन का विवरण कार्य एवं कर्तव्य
(Particulars of organization, function and duties)
4(1)(बी) I : संगठन का विवरण :
  पन्ना टाइगर रिज़र्व, पन्ना का संगठन निम्नानुसार है:
 

   
The Power and duties of its officers and employees  कार्य एवं कर्त्तव्य (Function & duties)
पन्ना टाइगर रिज़र्व, पन्ना में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य निम्नानुसार हैं:
1. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक :
  1. पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा तथा उनके रहवास के विकास हेतु आवश्यक उपाय करना ।
  2. प्रबंध योजना को बनवाना एवं लागू योजना के परिणाम की समीक्षा।
  3. वन सीमाओं के संरक्षण के लिए डिमारकेशन आदि कार्य के लिए आवश्यक धनराशि का आकलन करवाना।
  4. वनमार्ग, भवन, नये या पुराने को बनवाने या मरम्मत के लिए धनराशि का आकलन करवाना।
  5. कार्यपालिक, सुरक्षाकर्मी एवं कार्यालयीन कर्मचारी की क्षमता का आकलन एवं इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही।
  6. वनों की दशा सुधारने के लिए प्राकृतिक एवं कृत्रिम उपचार विधियों को लागू करवाना।
  7. वनों को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों की पहचान करवाना।
  8. सीमा से लगे हुये ग्रामों में बफर जोन के कार्याे हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
  9. उपसंचालक द्वारा कराये जा रहे कार्यो के आबंटन अनुसार कार्यो की प्रगति एवं व्यय की समीक्षा करना।
  10. वन्यप्राणियों की गणना एवं उनके रहवास की समीक्षा करना।
2. संयुक्त संचालक :
  1. वनमंडल के व्यय एवं राजस्व लेखा को नियंत्रित करना एवं वनमंडल में चल रहे कार्यो को समयावधि में पूरा करवाना।
  2. वनमंडल के वनों का दौरा करना परिक्षेत्रों में चल रहे कार्यो का निरीक्षण करना तथा रेंज आफिसों की जांच करना वर्ष में दो बार अथवा कम से कम एक बार।
  3. परिक्षेत्र एवं अधीक्षक कार्यलयों का निरीक्षण करना।
  4. पन्ना टाईगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के पालतू मवेशियों के टीकाकरण हेतु व्यवस्था करना।
  5. परिक्षेत्र अधिकारी, सहायक संचालक तथा अधीक्षक के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रथम मतांकन करेंगे।
  6. टाईगर प्रोजेक्ट की प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्य योजना का क्रियान्वयन करना।
3. सहायक वन संरक्षक :
पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना
 
  1. सहायक संचालक को हमेशा संयुक्त संचालक के सम्पर्क में रहते हुए उप वनमंडल से संबंधित समस्त कार्यो एवं घटनाओं की जानकारी संयुक्त संचालक को देंगे।
  2. सहायक संचालक अपने प्रभार का सुचारू रूप से प्रबंधन के लिए जबावदार रहेंगे।
  3. उप वनमंडल के अन्तर्गत जो भी कार्य चल रहे हैं वह प्रबंध योजना के हिसाब से हो रहे है कि नहीं उन्हें चेक करेगें एवं परिक्षेत्र अधिकारी के माध्यम से करवायेेंगे तथा उसकी जानकारी संयुक्त संचालक को देंगे।
  4. वार्षिक कार्य आयोजना में वर्णित कार्यों का निरीक्षण करेगें तथा उसका आर्थिक एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगें।
  5. उप वनमडल के अन्तर्गत समस्त स्टोर, वनमार्ग एवं भवन उसके प्रभार में रहेंगे एवं उनको चेक करेगा तथा देखेंगे कि उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं तथा उसके रख-रखाव कमी एवं नुकसान का पूरा ब्यौरा संयुक्त संचालक को देंगे।
  6. उप वनमंडल के अन्तर्गत समस्त डिपो को चेक करेगा तथा वनोपज की सुरक्षा सुनिश्चित करेेंगे।
  7. वनों की अतिक्रमण, आग, अवैध कटाई, अवैध चराई, अवैध प्रवेश एवं शिकार से सुरक्षा की जिम्मेदारी सहायक संचालक की होगी तथा सभी वन अपराध की रिपोर्ट वनमण्डलाधिकारी को करेेंगे।
  8. पूरे उप वनमंडल में अनुशासन बनाए रखने की जवाबदारी सहायक संचालक की होगी यदि कोई नियम की अवहेलना होती है तो उसकी रिपोर्ट वनमण्डलाधिकारी को देंगे।
  9. शिकायत होने पर उसकी जांच करेंगे।
  10. परिक्षेत्र अधिकारी से मासिक लेखा उसके माध्यम से परीक्षण उपरांत संयुक्त संचालक को भेजा जाएगा।
  11. कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत करंेगे।
  12. समस्त वनग्रामों के ग्रामीणों के रहन-सहन, साफ-सफाई, शिक्षा, चिकित्सा की आवश्यकता एवं तकाबी का वितरण एवं उसकी वसूली की जवाबदारी सहायक संचालक की होगी।
  13. पार्क के हाथियों का विभिन्न रोगो से बचाव हेतु समयबद्ध टीकाकरण एवं नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु संयुक्त संचालक को बताना एवं निर्देशानुसार कार्य करना।
4. वन्यप्राणी पशु चिकित्सक :
  1. पार्क के सीमा से लगे ग्रामों में पशुओ का टीकाकरण का कोआर्डिनेशन ।
  2. पार्क के अन्दर वन्यप्राणियों की आकस्मिक दुर्घटना में चिकित्सा
  3. वन्यप्राणी अपराध में पोस्टमार्टम करना ।
  4. एनीमल हेल्प मानिटरिंग हेतु, वन्यप्राणियों द्वारा छोडे गये अवशेषो के सेम्पल का संग्रहण एवं अनुसंधान करना।
  5. पालतू हाथियो एवं अन्य पशु धन के स्वास्थ्य की देखभाल करना।
5. मुख्य लिपिक
  1. संयुक्त संचालक एवं अपनी कैश बुक को संधारित करना।
  2. कार्यालयीन कर्मचारियों का वेतन वितरण एवं कार्यालयीन खर्च का भुगतान करना।
  3. चेकड्रान रजिस्टर को संधारित करना।
  4. राजस्व लेखापाल द्वारा तैयार किए गए बुक ट्रांसफर का परीक्षण करना।
  5. वनमण्डल निरीक्षण रिपोर्ट के आक्षेपों के जबाव बनवाना।
  6. अतिआवश्यक प्रकरणों को स्वयं देखना।
  7. स्टेशनरी, फार्म का भौतिक सत्यापन करना।
  8. पोस्टल स्टेम्प रजिस्टर को चेक करना।
  9. पेंशन प्रकरणों को त्वरित एवं सही ढंग से निपटारा कराना।
  10. बजट आकलन एवं पुनरीक्षित बजट आकलन को लेखापाल से सही-सही तैयार करवाना।
  11. यह देखेंगे की विभिन्न शाखाओं के पत्रों का निर्वतन उनके माध्यम से ही हो।
  12. कार्यालयीन कार्यो पर नियंत्रण एवं अधीनस्थ कर्मचारियों में अनुशासन।
  Other Information is uploaded soon.

 

   
   
   

 

   

’’जन सहयोग से बाघ संरक्षण’’ *I love my Panna Tigers’ ’’बेटी है तो कल है’’

 

 

 

Field Director
Panna Tiger Reserve
Panna - 488001
Madhya Pradesh
Ph - 07732-252135 (off), 252120 (Fax)
               
email:  fdptr82@gmail.com

Home| The Park | Biodiversity | The Management | Research |
| Tourism | Interpretive Facilities | Kids Corner | Souvenirs| News in Flash |