Accommodation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
आदेश |
||||||||||||||||||||||||||||||||
पन्ना दिनांक- 17.09.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
क्रमांक /वनिस/2021/ 667 / कार्यालयीन आदेश क्रमांक/वनिस/2019/1202 दिनांक 17.09.2019 को निरस्त करते हुए कर्णावती वन विश्रामगृह, वन विश्रामगृह मड़ला/हिनौता एवं अन्य हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है तथा आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः- 1. निरीक्षण कुटीर हेतु शुल्क का निर्धारण:-
नोट-
1.
वन विश्रामगृह में अतिरिक्त
बेड का 300/-
प्रतिवेड अतिरिक्त लिया जावेगा। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
शर्तें-
1. चेक
इन/चेक आउट टाइम दोपहर 1200 बजे होगा। 2. वन विश्रामगृह, कर्णावती लान एवं ओपन थियेटर केवल वन्यजीव जागरूकता, संरक्षण व पर्यटन सम्बन्धी कार्यों के उपयोग हेतु दिया जावेगा। अन्य कोई कार्यक्रम मान्य नहीं होगा। इन कार्यक्रमों में लॉन में कोई स्थायी निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कार्यक्रम पश्चात स्थल की साफ-सफाई स्वयं उपयोगकत्र्ता को करनी होगी। कार्यक्रम के दौरान पर्यटन सम्बन्धी अन्य कार्यों में कोई व्यवधान न हो, इस बात का ध्यान उपयोगकर्ता द्वारा दिया जावेगा। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. कर्णावती कैफेटेरिया का संचालन:- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
जंगल काटेज परिसर हिनौता में कैंटीन के संचालन हेतु निविदा की जावेगी। वन विश्रामगृह में ठहरने वाले पर्यटकों की मांग पर तथा भुगतान करने पर निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई जावेगी। | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
नोटः- कैंटीन में मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन के बंद पैकेट रखे जावें तथा पर्यटक की मांग पर निर्धारित मूल्य (एम.आर.पी.) पर प्रदाय किये जावें। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3. वन विश्रामगृह के आरक्षण हेतु प्रक्रिया:- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. आवेदक द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में लिखित/ई-मेल/दूरभाष के माध्यम से अनिवार्य रूप से सूचना देगी होगी।जंगल काॅटेज परिसर हिनौता में स्थित टेंट एवं काॅटेज की बुकिंग एम.पी. आनलाइन से की जाती है। 2. मुख्यालय पर क्षेत्र संचालक की उपस्थिति में यह आरक्षण क्षेत्र संचालक स्वयं करेंगे। 3. क्षेत्र संचालक की अनुपस्थिति में आरक्षण का कार्य क्रमशः उप संचालक तथा उनकी अनुपस्थिति में सहायक संचालक द्वारा किया जावेगा। 4. अशासकीय व्यक्तियों द्वारा 50 प्रतिशत की राशि जमा करने पर ही आरक्षण अन्तिम माना जावेगा। यह आदेश आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होगा। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Please View of order |
(उत्तम कुमार शर्मा) क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना |
Field Director
Panna Tiger Reserve
Panna - 488001
Madhya Pradesh
Ph - 07732-252135 (off), 252120 (Fax)
email:
fdptr82@gmail.com
|
| Home| The
Park | Biodiversity | The
Management | Research | |